छिन्दवाड़ाः- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को ड्यू डेट पर चुकौती करने पर ही 0 प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जबकि डिफाल्टर कृषकों को राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नही होगी।
यह राशि 7 प्रतिशत की दर से कृषक को ही ऋण वितरण दिनांक से ड्यू दिनांक तक भुगतान करना होगा, उल्लेखनीय है कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छिन्दवाड़ा से सम्बद्ध 24 शाखाओं अंतर्गत 146 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 103113 से भी अधिक ऋणी किसान है जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है ।
इस वर्ष 2022-23 में बैंक अपनी शाखाओं से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक खरीफ सीजन में 560 करोड़ एवं रबी सीजन में 176 करोड़ इस प्रकार कुल 736 करोड़ से भी अधिक का ऋण वितरण कर चुका है ऐसे में उक्त वितरित चालू व कालातीत ऋण की वसूली के लिए सहकारी समितियां अपने ऋणी सदस्यों के हितों को ध्यान रखते हुए ।
उन्हें शासन की योजनाओं और बैंक कि शाखाओं व समितियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे रहे है। सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा हैं ।
वर्ष 2022-23 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को 0 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना के लाभ के लिए शासन के निर्देशानुसार उक्त अवधि में समय पर (डयूडेट के पूर्व) अपना ऋण चुकाने वाले कृषकों को केन्द्र सरकार 3 प्रतिशत प्रोत्साहन राज्य सरकार 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगी।
इसके अलावा प्रत्येक कृषक को उपलब्ध सामान्य ब्याज अनुदान राज्य सरकार से 1 प्रतिशत तथा केन्द्र सरकार से 2
प्रतिशत का भी लाभ प्राप्त होगा जबकि समय पर अपना ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर कृषकों को केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन ब्याज सहायता 3 प्रतिशत और अतिरिक्त ब्याज सहायता राज्य सरकार से 4 प्रतिशत प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।
उन्हे प्रत्येक कृषक को उपलब्ध सामान्य ब्याज अनुदान राज्य सरकार से 1 प्रतिशत तथा केन्द्र सरकार से 2 प्रतिशत ही मात्र प्राप्त हो सकेगा शेष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि स्वयं कृषक को ही ऋण अदायगी तक भुगतान करना होगा।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2022-23 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले खरीफ सीजन के ऋणी कृषकों को शासन द्वारा ऋण चुकौती की ड्यू डेट 28 मार्च तक ऋण अदा करने पर ही 0 प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त होगा ।
जबकि डिफाल्टर कृषकों को राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नही होगी यह राशि 7 प्रतिशत की दर से कृषक को ही ऋण वितरण दिनांक से ड्यू दिनांक तक भुगतान करना होगा।
कालातीत सदस्यों पर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभः- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अपने कालातीत सदस्यों को निरंतर समझाइस के उपरांत भी ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों के विरूद्ध संस्थाएं धारा 84 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रकरण दायर कर रही है।
अबतक समितियों द्वारा 400 से अधिक प्रकरण सहकारिता विभाग के सी.जे.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। जिसका न्यायालयीन व्यय भी कालातीत सदस्यों से वसूला जायेगा। इसी तरह क्रिस योजना के तहत लगभग 4000 से अधिक कालातीत ऋणी सदस्यों के प्रकरण तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) को ऋण वसूली हेतु सौंपे गए है।
’’खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा विपरीत अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी तिथि 28 मार्च निर्धारित है। इस समय सीमा में ऋण नही चुकाने पर ऋणी सदस्यों को शासन की 0 प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ नही मिल सकेगा ऐसे में इस योजना के लाभ हेतु आवश्यक है कि ऋणी सदस्य लिए गए ऋण की चुकौति निर्धारित तिथि के पूर्व करें। अतः अपील है कि वे समय पर अपना ऋण चुकता कर शासन की 0 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ सतत प्राप्त करें।’’
कृष्ण कुमार सोनी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहाकरी केन्द्रयी बैंक मर्यां,
छिन्दवाड़ा