छिंदवाड़ा – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं से सम्बद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों माध्यम से कृषि कार्य हेतु अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले किसानों को 28 मार्च तक खरीफ फसल हेतु लिये गये कृषि ऋण का शत-प्रतिशत भुगतान करना होगा।
यदि ऋणी कृषकों द्वारा ऋण का शत-प्रतिशत भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें राज्य शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना का नहीं मिल पायेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर शासन द्वारा संचालित योजना के अनुसार कृषकों को अपने ऋण की अदायगी ड्यू डेट तक अनिवार्य रूप से करना होता है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जिन्दवाड़ा के महाप्रबंधक कृष्ण कुमार सोनी बताया कि 01 अप्रैल 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक की अवधि में खरीफ फसलों के लिये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले कृषकों को 28 मार्च तक अपने ऋण की अदायगी करने के लिये निरंतर समितियों द्वारा सूचित किया जा रहा है।
कृषक द्वारा तय समय में अपने की अदायगी करने के पश्चात् ही शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ कृषक को प्राप्त हो उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखाओं से संबद्ध सहकारी समितियों द्वारा ऋण वसूली हेतु कृषकों से निरंतर डोर टू डोर संपर्क अभियान जारी है!
कालातीत सदस्यों पर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ – संस्थाओं द्वारा अपने कालातीत सदस्यों को निरंतर के उपरांत भी नहीं चुकाने वाले सदस्यों के विरूद्ध संस्थाएं धारा 84 के अन्तर्गत वैधानिक करते हुए न्यायालय में प्रकरण दायर कर रही है। जिसका न्यायालयीन व्यय भी कालातीत सदस्यों से वसूला जावेगा!
आ गई खरीफ सीजन की ड्यू डेट –
सहकारी समितियों द्वारा वितरित खरीफ सीजन के ऋण की तिथि 28 मार्च निर्धारित है। उक्त निर्धारित समयावधि में ऋण चुकौती न करने पर ऋणी सदस्य को शून्य प्रतिशत ब्याज सहयता का लाभ नहीं मिल सकेगा।
सहकारी समितियां कृषक सदस्यों के हितों का ध्यान रखते हुए निरंतर सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर निर्धारित तिथि के पूर्व अपने ऋण की चुकौती हेतु प्रेरित कर रही है ताकि उन कृषक सदस्यों को शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सके।
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