जम्मू-कश्मीर राज्य सहयोग बैंक (JKSCB) के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उस पर 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप है.
केंद्र सरकार की संस्था नाबार्ड द्वारा की गई एक जांच से पता चला कि जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का उल्लंघन किया था। इसने राज्य में रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कई शाखाएँ खोलीं। रिजर्व बैंक ने कहा कि नियमानुसार गलती के कारण बैंक पर यह जुर्माना लगाया जा रहा है.
जांच से पुष्टि
रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2019 को नाबार्ड द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की गई और अपनी रिपोर्ट में यह पाया गया कि सहकारी बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 56 के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन किया। बैंक ने कई बैंक खोले थे। बैंक की अनुमति के बिना शाखाएं। रिजर्व।
रिजर्व बैंक ने क्या कहा?
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘इस जांच के आधार पर बैंक को एक कारण नोटिस जारी कर पूछा गया था कि नियमों का उल्लंघन करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
बैंक का जवाब मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने निष्कर्ष निकाला कि नियमों के उल्लंघन के आरोप सही थे और बैंक पर जुर्माना लगाया गया।
गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर नियमों के उल्लंघन के लिए बैंकों को चेतावनी जारी करता है और किसी भी तरह का उल्लंघन साबित होने पर जुर्माना यानि जुर्माना लगाता है।